
हाथरस 03 जून । जनपद में आगामी मोहर्रम, गुरु पूर्णिमा सहित विभिन्न धार्मिक आयोजनों एवं प्रतियोगी परीक्षाओं को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी राहुल वत्स ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 31 जुलाई 2026 तक प्रभावी रहेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के अंतर्गत जारी आदेशों के अनुसार जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश में बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन, जुलूस, राजनीतिक गतिविधियां, हथियार लेकर चलना, भड़काऊ भाषण देना, पोस्टर, बैनर अथवा पंपलेट के माध्यम से उकसावे की कार्रवाई, अफवाह फैलाना तथा अनावश्यक भीड़ एकत्रित करने पर रोक लगाई गई है।जारी निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के लाउडस्पीकर एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। साथ ही धार्मिक स्थलों का उपयोग किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। विभिन्न परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने विशेष प्रावधान किए हैं। आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का धरना-प्रदर्शन, नारेबाजी, जुलूस, हथियारों का प्रदर्शन, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग तथा भीड़ एकत्र करना प्रतिबंधित रहेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा केंद्रों के आसपास फोटो कॉपी, स्कैनर संचालन तथा मोबाइल फोन एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग पर भी आवश्यक प्रतिबंध लागू रहेंगे, ताकि परीक्षा की निष्पक्षता और गोपनीयता बनी रहे। जिलाधिकारी राहुल वत्स ने स्पष्ट किया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 206 सहित अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने जनपदवासियों से शांति, सौहार्द और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है, ताकि त्योहारों एवं परीक्षाओं का आयोजन सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराया जा सके।

























