




हाथरस 14 अक्टूबर । पानी की बोतल पर निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से दो रुपये अधिक वसूलने के मामले में हाथरस के एक रेस्टोरेंट संचालक को भारी जुर्माना लगाया गया है। जिला उपभोक्ता आयोग ने रेस्टोरेंट पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाने के साथ ही शिकायतकर्ता को एक हजार रुपये हर्जाना और पांच हजार रुपये कानूनी खर्च के रूप में देने का निर्देश दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, अलीगढ़ निवासी एक ग्राहक 11 मार्च 2026 को हाथरस के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचे थे। आरोप है कि पानी मांगने पर उन्हें पैक बंद बोतल दी गई, जिस पर 18 रुपये एमआरपी अंकित थी। इसके बावजूद रेस्टोरेंट प्रबंधन ने उनसे 20 रुपये वसूल किए। निर्धारित मूल्य से अधिक रकम लिए जाने पर ग्राहक ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। मामले की सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता आयोग ने रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अतिरिक्त शिकायतकर्ता को एक हजार रुपये हर्जाना और पांच हजार रुपये कानूनी खर्च देने का आदेश दिया गया। इस फैसले को उपभोक्ता अधिकारों और निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली के मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।


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