
हाथरस 02 जून । थाना सासनी के एक पुराने मामले में आरोपी को न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं 8 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। जानकारी के अनुसार थाना सासनी में वर्ष 2017 में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या-438/2017 में धारा 452, 354 एवं 506 भारतीय दंड संहिता के तहत रवि पुत्र सोदान सिंह निवासी नगला मोहन, मोहल्ला भोजगढ़ी, थाना सासनी, जनपद हाथरस के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा मुकदमे की लगातार निगरानी की गई तथा न्यायालय में विचारण के दौरान प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की गई। वहीं अभियोजन शाखा ने भी साक्ष्यों और गवाहों को मजबूती से प्रस्तुत करते हुए अभियोजन पक्ष को मजबूत बनाया। प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 2 जून 2026 को माननीय एसीजेएम न्यायालय, हाथरस ने आरोपी रवि को दोषी ठहराते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 8,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। पुलिस ने इसे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि अपराधियों को उनके कृत्यों की सजा दिलाने के लिए भविष्य में भी इसी प्रकार प्रभावी कार्रवाई और सशक्त पैरवी जारी रखी जाएगी, जिससे पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके और कानून व्यवस्था मजबूत हो।
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