सादाबाद 30 सितम्बर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश के आदेश के अनुपालन में 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक जनपद के माध्यमिक विद्यालयों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित इस अभियान का उद्देश्य किशोर-किशोरियों को पोक्सो अधिनियम-2012 के प्रावधानों, उनके अधिकारों तथा कानून के उल्लंघन की स्थिति में उपलब्ध सहायता के बारे में जागरूक करना है। इसी क्रम में बुधवार, 30 सितंबर को सादाबाद इंटर कॉलेज, सादाबाद में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सादाबाद आकांक्षा तिवारी की अध्यक्षता में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आकांक्षा तिवारी ने छात्र-छात्राओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग रहने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति उन्हें परेशान करता है या उनके साथ किसी प्रकार का गलत व्यवहार करता है तो इसकी जानकारी सबसे पहले अपने माता-पिता अथवा किसी विश्वसनीय वयस्क को देनी चाहिए। यदि किसी कारणवश उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो पुलिस विभाग में लिखित शिकायत दी जा सकती है। उन्होंने छात्र-छात्राओं को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 के माध्यम से सहायता लेने की जानकारी भी दी।
कार्यक्रम में नामिका अधिवक्ता दीपक कुमार ने पोक्सो अधिनियम के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बच्चों के संरक्षण से जुड़े कानूनी प्रावधानों को समझाया। वहीं पराविधिक स्वयंसेवक करन चौधरी एवं उर्मिला ने भी उपस्थित छात्र-छात्राओं को पोक्सो अधिनियम और बच्चों के अधिकारों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी। वक्ताओं ने विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार की परेशानी अथवा अनुचित व्यवहार की स्थिति में चुप न रहने और उचित माध्यम से शिकायत करने की अपील की। विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेश कुमार ने छात्र-छात्राओं से अपील की कि जागरूकता कार्यक्रम के दौरान प्राप्त महत्वपूर्ण जानकारी को अपने परिवार और सगे-संबंधियों तक भी पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग बच्चों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा से जुड़े कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक हो सकें। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ता, पराविधिक स्वयंसेवकों तथा सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया।











