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सादाबाद 10 जून । सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक ने सहपऊ क्षेत्र में एक व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है आरोप है कि वह व्यक्ति बिना मान्यता और पंजीकरण के चिकित्सकीय कार्य कर रहा था चिकित्सा अधीक्षक डॉ. दानवीर सिंह ने सहपऊ थाना प्रभारी को भेजे पत्र में बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को सोरन सिंह पुत्र आशाराम, निवासी सहपऊ, के खिलाफ शिकायत मिली थी। जिलाधिकारी के निर्देशों के बाद इस मामले की जांच की गई। शिकायत में आरोप था कि सोरन सिंह बिना वैध चिकित्सकीय डिग्री के मरीजों का उपचार कर रहे थे और उपचार में लापरवाही भी बरत रहे थे। पत्र के अनुसार, शिकायत मिलने पर प्रभारी चिकित्साधिकारी ने सोरन सिंह के क्लीनिक का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सोरन सिंह मौके पर मौजूद नहीं थे। उनके परिजनों ने आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए तीन दिन का समय मांगा था। इसके बाद सोरन सिंह को नोटिस जारी कर तीन दिन का अवसर दिया गया, लेकिन निर्धारित अवधि बीत जाने के बावजूद उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के समक्ष कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। चिकित्सा अधीक्षक ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि बिना पंजीकरण के चिकित्सा व्यवसाय करना इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट-1956 और नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट-2019 के प्रावधानों का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त, क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट-2010 के तहत अस्पताल और क्लीनिक का पंजीकरण अनिवार्य है। स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस से सोरन सिंह के खिलाफ डॉक्टर बनकर धोखाधड़ी करने, मानव जीवन को खतरे में डालने और अवैध रूप से मरीजों से धन लेने के आरोपों में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं तथा अन्य लागू कानूनों के तहत मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। इस संबंध में पत्र की प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा अधिकारी हाथरस और अपंजीकृत चिकित्सालयों के नोडल अधिकारी एवं अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी भेजी गई है। स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित क्लीनिकों पर शिकंजा कसने की संभावना है। कोतवाली प्रभारी मयंक चौधरी ने बताया कि शिकायत मिल चुकी है और अधिकारियों के दिशा-निर्देश के बाद मामला पंजीकृत किया जाएगा।

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