Hamara Hathras

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हाथरस 13 अगस्त। थाना हाथरस गेट पर वर्ष 2002 में दर्ज मुकदमे में प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। पुलिस के अनुसार थाना हाथरस गेट पर मु0अ0सं0 123/2002, धारा 323 व 504 भादवि के तहत विनोद पुत्र शीशराम निवासी जमनाखंड स्कूल के पास आदामपुर, थाना टप्पल, जनपद अलीगढ़ के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया था। पुलिस द्वारा अभियोग की विवेचना तत्परता एवं गुणवत्ता के साथ पूरी करते हुए आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियुक्त को अधिकाधिक दंडित कराने के लिए शासन के दिशा-निर्देशों एवं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत मामले को प्राथमिकता पर लेते हुए प्रभावी पैरवी की गई। पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल द्वारा अभियोग की न्यायालय में सुनवाई के दौरान लगातार निगरानी रखते हुए सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्रवाई की गई। अभियोजन शाखा द्वारा भी मामले में प्रभावी पैरवी की गई। इसके परिणामस्वरूप 13 अगस्त को माननीय न्यायालय ने अभियुक्त विनोद को न्यायालय उठने तक की सजा तथा 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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