
हाथरस 15 जुलाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में जिला न्यायालय ने नोटिस जारी किया है। आज अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) पंचम की अदालत ने रिवीजन याचिका पर सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को निर्धारित की गई है। यह मामला हाथरस के बूलगढ़ी गांव में 14 सितंबर 2020 को हुई बहुचर्चित घटना से जुड़ा है। इस प्रकरण में 2 मार्च 2023 को न्यायालय ने एक आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जबकि तीन अन्य आरोपियों रामू, रवि और लवकुश को दोषमुक्त कर दिया था। आरोप है कि 12 दिसंबर 2024 को बूलगढ़ी गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने दोषमुक्त किए गए युवकों को गैंगरेप का आरोपी बताया था। साथ ही उनके सोशल मीडिया पोस्ट को भी मानहानिकारक बताते हुए तीनों युवकों ने उनके खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था। राहुल गांधी की ओर से उनके अधिवक्ता ने 16 मार्च को न्यायालय में आरोपों को निराधार बताते हुए परिवाद खारिज करने की मांग की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एसीजेएम (एमपी/एमएलए) कोर्ट ने 2 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद 13 मई को न्यायालय ने राहुल गांधी को राहत देते हुए मानहानि का परिवाद खारिज कर दिया था। इसके बाद परिवादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंडीर ने जिला न्यायालय में रिवीजन याचिका दायर की। मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) पंचम की अदालत में स्थानांतरित हुआ, जहां सुनवाई के दौरान न्यायालय ने राहुल गांधी को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तिथि निर्धारित की है।
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