सिकन्दराराऊ (हसायन) 29 अक्टूबर। कोतवाली पुलिस ने पुलिस अधिकारियों के आदेश पर संचालित किए जा रहे अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ अभियान के क्रम में कुशल निर्देशन में थाना हसायन की टीम के द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए एक व्यक्ति को तीन किलो तीन सौ ग्राम अवैध गाजा के साथ गिरफ्तार किया गया जिस सम्वन्ध मे थाना हाजा पर सेलमपुर चौकी प्रभारी मनु यादव के द्वारा मुकददमा अपराध संख्या 205/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया सलेमपुर चौकी प्रभारी मनु यादव ने कोतवाली की जीडी में आमद कराते हुए मुकद्दमा पंजीकृत कराते हुए कहा कि आज शुक्रवार दिनांक तीस अक्तूबर को मैं उपनिरीक्षक मनु यादव मय हमराह आरक्षी मोहित, कांस्टेबल सिद्धान्त कुमार व गौरव कुमार व महिला आरक्षी सोनिका व मय चीता मोबाईल कर्मचारीगण कांस्टेबल रनविजय व कांस्टेबल रोहन कुमार के थाना हाजा से बहवाले रपट संख्या शून्य छब्बीस समय ग्यारह बजक बाइस मिनट बजे रवाना होकर वास्ते देखरेख क्षेत्र शान्ति व्यवस्था रोकथाम जुर्म जरायम चैकिंग संदिग्ध वाहन मामूर था एवं व्यक्ति व तलाश वांछित अपराधी विवेचना मर्जुआत में रवाना होकर गस्त करते हुए सिंचावली गांव की तरफ जाने वाले रास्ते पर पहुचे।तो एक व्यक्ति हाथ मे प्लास्टिक बोरा लिए सिंचावली गांव की तरफ से पैदल आता हुआ दिखाई दिया और हम पुलिस वालो को देखकर पीछे मुडकर तेज कदमो से चलने लगा।हम पुलिस वालो को शक हुआ,तो हम पुलिस वालो ने उसे रुकने को कहा तो वह और तेज कदमो से चलने लगा तो हम पुलिस वालो ने सिखलाए हुए तरीके से उस व्यक्ति को घेर घोटकर कर सिंचावली वाले रोड पर हाईवे से तकरीबन दो सौ मीटर अन्दर रोड पर ही पकड लिया। मुझ उपनिरीक्षक के द्वारा व कांस्टेबल रोहन कुमार को अंतर्गत धारा एक सौ पांच भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत वीडियोग्राफी करने हेतु निर्देशित किया गया और पकडे गए व्यक्ति से भागने का कारण पूछा।तो पकडे गए व्यक्ति ने अपना नाम चन्द्रप्रकाश पुत्र बिशनस्वरूप निवासी गांव सिचावली सानी थाना हसायन जनपद हाथरस उम्र अडसठ वर्ष बताया और बताया कि साहब मेरे हाथ में जो प्लास्टिक बोरा है,इसमें गांजा है।जिसे मैं आज अपने घर से लेकर आ रहा था और नगला रती पर मेरी दुकान हैं।उस पर मै इसको बेचकर अपनी काम चलाता हूँ।मौके पर आने जाने वाले लोगो से गवाहन फरहाम करने का प्रयास किया।किंतु कोई भी व्यक्ति बुराई भलाई एवं कोर्ट कचहरी के चक्कर में गवाही गवाहन कराने को तैयार नही हुए और बिना नाम पता बताए अपने अपने रास्ते चले गए।बामजबूरी हम पुलिस वालो ने एक दूसरे की जामा तलाशी ले देकर यकीन किया कि हम पुलिस वालो के पास कोई अपराध से सम्बन्धित वस्तु नही है।तत्पश्चात पकडे गए व्यक्ति चन्द्रप्रकाश उपरोक्त को धारा पचास एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानो से अवगत कराते हुए कहा गया कि आपके द्वारा अपने पास नशीला पदार्थ गांजा होने की बात बताई गई है।तो आपको अधिकार है की आप अपनी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष करा सकते है।इस पर पकडे गए व्यक्ति ने अपनी जामा तलाशी राजपत्रित अधिकारी से कराने की इच्छा जाहिर की है इस पर मुझ उपनिरीक्षक के द्वारा अपने मोबाइल नंबर से क्षेत्राधिकारी सिकन्द्राराऊ अमित पाठक को जरिए दूरभाष मोबाइल सम्पर्क सरकारी सीयूजी नंबर पर सम्पर्क कर अवगत कराया गया कि एक संदिग्ध व्यक्ति को चैकिंग के दौरान पकडा गया है।जिसके द्वारा अपने हाथ में लिए प्लास्टिक बोरा में नशीला पदार्थ गांजा होना बताया है तथा इसके द्वारा कहा गया कि मैं अपनी जामा तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी के सामने दूंगा।तो क्षेत्राधिकारी द्वारा बताया गया कि मैं तुरन्त मौके पर पहुंच रहा हूं।कुछ समय पश्चात क्षेत्राधिकारी सिकन्द्राराऊ मौके पर आए,जिनके समक्ष पकडे गए व्यक्ति की जामा तलाशी ली गई। तो एक सफेद प्लास्टिक बोरा के अंदर अवैध नशीला पदार्थ गांजा बरामद हुई।जिससे गांजा रखने का लाईसेन्स तलब किया गया,तो दिखाने से कासिर रहा बरामद नशीला पदार्थ गांजा को तोलने हेतु कांस्टेबल गौरव कुमार को मेरे निजी वाहन में रखे इलैक्ट्रोनिक कांटा लाने को कहा तो कांस्टेबल गौरव कुमार के द्वारा इलैक्ट्रोनिक कांटा लाकर दिया गया।बरामद नशीला पदार्थ गांजा को तोला गया,तो पकडे गए व्यक्ति चन्द्रप्रकाश उपरोक्त से बरामद प्लास्टिक बोरा के अन्दर गांजे का कुल वजन मय प्लास्टिक बोरा के तैतीस सौ ग्राम हुआ।बरामद नशीला पदार्थ गांजा को कब्जा पुलिस लेकर उसमें से तीन सौ ग्राम गांजा अलग निकालकर परीक्षण हेतु एक सफेद कपडे में रखकर शेष तीन हजार ग्राम इसी प्लास्टिक बोरा मे सिलकर अलग अलग सील सर्वे मोहर कर मौके पर ही अलग अलग नमूना मोहर तैयार किया गया।पकडे गए व्यक्ति का यह जुर्म अन्तर्गत धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट की हद को पहुंचता है।पकडे गए व्यक्ति को धारा सैंतालीस भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के अनुपालन में उसके जुर्म से अवगत कराते हुये समय दोपहर दो बजकर दस मिनट बजे पुलिस में लिया गया।व्यक्ति की गिरफ्तारी के समय उच्चतम न्यायालय एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशो का पालन अक्षरशः किया व कराया गया।गिरफ्तारी मीमो व तलाशी मीमो व अन्य प्रपत्र मौके पर तैयार किए गए।गिरफ्तारी की सूचना थाना जाकर व्यक्ति के परिजनो को दी जाएगी।गिरफ्तार करने वाली टीम उपनिरीक्षक मनु यादव,आरक्षी मोहित,कांस्टेबल सिद्धान्त कुमार, कांस्टेबल गौरव कुमार महिला आरक्षी सोनिका, कांस्टेबल रनविजय,कांस्टेबल रोहन कुमार रहे।
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Ayog Deepak
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