
हाथरस 13 अगस्त। थाना हाथरस जंक्शन पर वर्ष 2014 में दर्ज मुकदमे में प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 7-7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। थाना हाथरस जंक्शन पर मु0अ0सं0 361/2014, धारा 308/34 भादवि के तहत मुकेश उर्फ वकील पुत्र रामप्रसाद तथा सत्ते पुत्र कुंवरपाल सिंह, निवासी रसूलपुर, थाना हसायन, जनपद हाथरस के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। पुलिस द्वारा मामले की विवेचना तत्परता एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण करते हुए दोनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने के लिए शासन के दिशा-निर्देशों तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत मामले को पैरवी के लिए चिन्हित किया गया। पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन एवं निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान मामले की लगातार निगरानी करते हुए प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन शाखा द्वारा भी मामले में मजबूती से पैरवी की गई। पुलिस के अनुसार प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप 13 अगस्त को माननीय न्यायालय ने अभियुक्त मुकेश उर्फ वकील और सत्ते को 7-7 वर्ष के कठोर कारावास तथा 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।










