Hamara Hathras

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हाथरस 18 जून । जनपद पुलिस को “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना कोतवाली नगर में वर्ष 2025 में मु0अ0सं0-264/2025, धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत अभियुक्त अमित पुत्र रामवीर निवासी खोडा हजारी, थाना कोतवाली हाथरस के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

मामले की विवेचना तत्परता एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। शासन के निर्देशों तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक हाथरस श्री चिरंजीव नाथ सिन्हा के निर्देशन में इस मुकदमे को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित किया गया। मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन शाखा एवं संबंधित अधिकारियों द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय हाथरस ने 18 जून 2026 को अभियुक्त अमित को दोषी ठहराते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास तथा 2,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। हाथरस पुलिस ने बताया कि अपराधियों को सजा दिलाने के लिए भविष्य में भी प्रभावी विवेचना और मजबूत पैरवी की कार्रवाई जारी रहेगी, जिससे अपराध पर अंकुश लगाने में सहायता मिलेगी।

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