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हाथरस 20 मई।  जिला समाज कल्याण अधिकारी सरिता ने जानकारी देते हुए बताया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत शासन एवं निदेशालय के निर्देशों के अनुसार अब आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण-पत्र के रूप में अमान्य कर दिया गया है। इसलिए योजना के अंतर्गत नए ऑनलाइन आवेदन करने वाले सभी पात्र वृद्धजनों को निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदकों को आयु प्रमाण-पत्र के रूप में परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति अथवा शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। वहीं शहरी क्षेत्रों के आवेदक पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा ऐसा कोई अन्य दस्तावेज, जिसमें जन्मतिथि स्पष्ट रूप से अंकित हो, संलग्न करते हुए आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने यह भी बताया कि जिन वृद्धजनों की वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन उन्हें अभी तक एक भी किस्त प्राप्त नहीं हुई है, वे अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र या लोकवाणी केंद्र पर जाकर अथवा स्वयं वृद्धावस्था पेंशन पोर्टल पर आवेदक लॉगिन के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज कर ओटीपी सत्यापन के बाद लॉगिन करें और उपरोक्त में से किसी एक वैध आयु प्रमाण-पत्र को अपलोड कर दें। उन्होंने कहा कि आवश्यक दस्तावेज अपलोड होने के बाद शासन स्तर से पेंशन भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। अतः सभी संबंधित वृद्धजन समय रहते आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर अपनी पेंशन प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

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