सिकन्दराराऊ 20 सितम्बर। सिकंदराराऊ थाना क्षेत्र में महिला के कुंडल और एक युवक का मोबाइल फोन झपट्टा मारकर छीनने की दो अलग-अलग घटनाओं का पुलिस ने खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के कब्जे से छीने गए एक जोड़ी कुंडल, मोबाइल फोन, दो तमंचे, चार जिंदा कारतूस और वारदात में प्रयुक्त बुलेट मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार 14 सितंबर 2026 की शाम करीब 7:10 बजे एक महिला अपनी नातिन के साथ खेत की ओर से घर लौट रही थी। कासगंज रोड सर्विस रोड पर घर से करीब 300 मीटर पहले पीछे से मोटरसाइकिल पर आए दो अज्ञात युवकों ने महिला के कानों से कुंडल झपट्टा मारकर छीन लिए और फरार हो गए। मामले में महिला की तहरीर के आधार पर थाना सिकंदराराऊ में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी दिन शाम करीब 7 बजे ग्राम महामई निवासी विकास शर्मा खाना खाने के बाद टहल रहे थे। इसी दौरान दो अज्ञात व्यक्तियों ने उनसे लाडपुर गांव जाने का रास्ता पूछा और इसी दौरान झपट्टा मारकर उनका मोबाइल फोन छीन लिया। घटना के संबंध में 19 सितंबर को विकास शर्मा की तहरीर पर थाना सिकंदराराऊ में मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस अधीक्षक हाथरस चिरंजीव नाथ सिन्हा ने दोनों घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी और घटनाओं के अनावरण के लिए थाना प्रभारी सिकंदराराऊ को निर्देश दिए थे। इसके साथ ही एसओजी टीम को भी लगाया गया था। अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी सिकंदराराऊ के निकट पर्यवेक्षण में थाना सिकंदराराऊ पुलिस एवं एसओजी टीम ने धरातलीय साक्ष्यों, तकनीकी इंटेलिजेंस, सीसीटीवी फुटेज और अन्य सूचनाओं के आधार पर जांच आगे बढ़ाई। पुलिस के मुताबिक 20 सितंबर को टीम ने कार्रवाई करते हुए पुरदिलनगर रोड से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान तेजवीर सिंह पुत्र बाबू निवासी ग्राम पंचो, थाना सिकंदराराऊ और मोनू पुंडीर पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम पचों, थाना सिकंदराराऊ, जनपद हाथरस के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक जोड़ी पीली धातु के कुंडल, एक रियलमी नार्जो 50ए मोबाइल फोन, दो तमंचे, चार जिंदा कारतूस 315 बोर तथा घटना में प्रयुक्त बुलेट मोटरसाइकिल संख्या UP86AQ2811 बरामद की है। पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में थाना सिकंदराराऊ में मु0अ0सं0 657/2026 धारा 304(2) बीएनएस तथा मु0अ0सं0 669/2026 धारा 304(2) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत हैं।






