
हाथरस 02 सितम्बर। दीवानी न्यायालय हाथरस में शनिवार, 12 सितंबर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला जज/अध्यक्ष विनय कुमार-III ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह-समझौते के आधार पर लंबित मुकदमों का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने जनपद के सभी विभागों को राष्ट्रीय लोक अदालत में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, लंबित मुकदमों से प्रभावित लोगों से इस अवसर का लाभ उठाकर अपने मामलों का समाधान कराने की अपील की है।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनु चौधरी ने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के क्रम में आयोजित लोक अदालत में बैंक संबंधी मामले, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम के मामले, वसूली वाद सहित लंबित एवं प्री-लिटिगेशन मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा सुलह योग्य आपराधिक वाद, सिविल वाद, भूमि अधिग्रहण, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, पारिवारिक वाद, स्टाम्प, उपभोक्ता, राजस्व, चकबंदी, श्रम, नगर पालिका टैक्स वसूली तथा विद्युत अधिनियम के अंतर्गत सुलह योग्य मामलों को भी निस्तारण के लिए शामिल किया गया है।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत में पुलिस अधिनियम, मोटर यान अधिनियम, बाट एवं माप अधिनियम, उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम, आबकारी अधिनियम, गैम्बलिंग एक्ट और नगर पालिका से संबंधित चालान का भी निस्तारण किया जाएगा। इसके साथ ही दाखिल-खारिज, प्री-लिटिगेशन, मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, जलकर एवं गृहकर, आपदा राहत, कराधान, राशन कार्ड, जाति एवं आय प्रमाण पत्र से जुड़े प्रकरणों सहित विभिन्न विभागों के मामलों को भी लोक अदालत के माध्यम से निपटाया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि यदि उनका कोई ऐसा मामला लंबित है, जो आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से निस्तारित हो सकता है, तो वे 12 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं।











