
हाथरस 31 अगस्त। कोतवाली नगर में वर्ष 2019 में दर्ज एसिड अटैक के मामले में प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने दो दोषियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है, जबकि दो अन्य आरोपियों को छह-छह माह की प्रोबेशन की सजा सुनाई गई है। पुलिस के अनुसार कोतवाली नगर में मुकदमा अपराध संख्या 146/2019 धारा 323, 504, 506 एवं 326ए भादवि के तहत अडवाणी उर्फ सत्यम, डिम्पी, अंकित और शीला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले की विवेचना गुणवत्ता के साथ पूरी करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। शासन के निर्देशों और पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मामले को प्राथमिकता वाले अभियोगों में शामिल कर मॉनीटरिंग सेल के माध्यम से लगातार निगरानी की गई। न्यायालय में विचारण के दौरान पुलिस एवं अभियोजन शाखा की ओर से प्रभावी पैरवी की गई। इसके परिणामस्वरूप 31 अगस्त को एडीजे/एसपीएल एसटी/एसटी हाथरस की अदालत ने अडवाणी उर्फ सत्यम और डिम्पी को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया, जबकि अंकित और शीला को छह-छह माह की प्रोबेशन की सजा सुनाई गई। पुलिस विभाग ने इसे प्रभावी पैरवी के परिणाम के रूप में बताया है।













