
हसायन 20 अगस्त । कोतवाली क्षेत्र के गांव बकायन में सिंचाई विभाग के पतरौल के द्वारा राजवाहा की पटरी को रोक लगाकर जल प्रवाह को रोकने के आरोप में दर्ज कराए गए मुकद्दमा पर तारीख पर न्यायालय पर उपस्थित नही होने पर कैनाल एक्ट आठ धारा सत्तर के अपराध के तहत संबधित न्यायालय स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट सिंचाई खंड फिरोजाबाद के द्वारा सात लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वारंट जारी कर कोतवाली पुलिस को तत्काल सभी बारंटियो को न्यायालय उपस्थित करने के निर्देश जारी किए।न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने सभी वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में उपस्थित करने के लिए भेज दिया।कोतवाली प्रभारी मनीष कुमार चिकारा ने अवगत कराते हुए कहा कि पूर्व में सिंचाई विभाग के पतरौल के द्वारा राजवाहा की पटरी को रोक लगाकर जल प्रवाह को रोककर बाधित कराए जाने पर गांव बकायन के सात ग्रामीण लोगों के खिलाफ कैनाल एक्ट आठ धारा सत्तर के अपराध के तहत मुकद्दमा पंजीकृत कराया गया था।न्यायालय के आदेश पर गांव बकायन के रहने वाले सभी सात बारंटियों में जगदीश प्रसाद पुत्र बुधसेन उम्र 55 वर्ष,रेशमपाल पुत्र सत्यदेव उम्र 50 वर्ष,रवेन्द्र पुत्र बांकेलाल उम्र 30 वर्ष,भोले सिह पुत्र पूरन सिह उम्र 45 वर्ष,कमल सिह पुत्र कुमारपाल उम्र 46 वर्ष,महेन्द्र कुमार पुत्र कुमरपाल उम्र 56 वर्ष,मुकेश पचोरी पुत्र राजपाल उम्र 55 वर्ष निवासी गण बकायन थाना हसायन को गिरफ्तार कर सम्वन्धित कैनाल एक्ट आठ धारा सत्तर के अपराध सम्वन्धित न्यायालय स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट सिचाई खण्ड फिरोजावाद के लिए भेजा गया है।













