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हाथरस 20 अगस्त । थाना सादाबाद में वर्ष 2021 में दर्ज अपहरण और पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामले में प्रभावी पुलिस पैरवी के बाद हाथरस न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। मामले में अभियुक्त कृष्णवीर उर्फ कान्हा उर्फ सूखी को विभिन्न धाराओं में कुल मिलाकर कठोर कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया है।

पुलिस के अनुसार थाना सादाबाद पर मु.अ.सं. 81/2021 के तहत धारा 363, 366, 376, 368 भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट में कृष्णवीर उर्फ कान्हा उर्फ सूखी पुत्र हरी सिंह निवासी लक्ष्मीनगर ईसापुर नवीपुर, थाना जमुनापार तथा सचिन पुत्र श्यामवीर निवासी बाठोन, थाना राया, जनपद मथुरा के खिलाफ अभियोग दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना गुणवत्ता बनाए रखते हुए तत्परता से पूरी की गई और दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। शासन के दिशा-निर्देशों तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में इस मामले को प्रभावी पैरवी के लिए चिन्हित किया गया।

पुलिस के मॉनीटरिंग सेल द्वारा मामले की न्यायालय में सुनवाई के दौरान लगातार निगरानी रखते हुए प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन शाखा द्वारा भी मामले में प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप 20 अगस्त 2026 को न्यायालय हाथरस ने दोनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। न्यायालय ने कृष्णवीर उर्फ कान्हा उर्फ सूखी को धारा 363 भादवि में 3 वर्ष का कारावास एवं 2,000 रुपये अर्थदंड, धारा 366 भादवि में 5 वर्ष का कारावास एवं 3,000 रुपये अर्थदंड, धारा 368 भादवि में 20 वर्ष का कारावास एवं 8,000 रुपये अर्थदंड तथा धारा 4(2) पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कारावास एवं 8,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। वहीं अभियुक्त सचिन को धारा 363 भादवि में 3 वर्ष का कारावास एवं 2,000 रुपये अर्थदंड, धारा 366 भादवि में 5 वर्ष का कारावास एवं 3,000 रुपये अर्थदंड तथा धारा 368 भादवि में 20 वर्ष का कारावास एवं 8,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। पुलिस विभाग ने इस निर्णय को प्रभावी विवेचना और न्यायालय में की गई पैरवी का परिणाम बताया है।

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