Hamara Hathras

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हाथरस 17 जून।  थाना मुरसान के एक पुराने पशु क्रूरता एवं गौवध अधिनियम से संबंधित मामले में न्यायालय हाथरस ने दो अभियुक्तों को दोषसिद्ध कर सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार थाना मुरसान पर वर्ष 2000 में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस मामले में अभियुक्त रमेश चन्द्र पुत्र झाऊलाल तथा नेम सिंह पुत्र भूदेव, निवासी लक्ष्मणपुर थाना निधौली कला जनपद एटा को नामजद किया गया था। विवेचना अधिकारी द्वारा मामले की जांच गुणवत्तापूर्ण एवं तत्परता के साथ पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। प्रभावी कार्रवाई के परिणामस्वरूप आज को न्यायालय हाथरस ने दोनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा तथा 1100-1100 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस विभाग के अनुसार ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों को शीघ्र एवं प्रभावी दंड दिलाने की कार्रवाई निरंतर जारी है, जिससे अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके।

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