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हाथरस 30 जून। थाना चंदपा क्षेत्र में दर्ज पॉक्सो एवं एससी/एसटी एक्ट के एक मामले में प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा 5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस के अनुसार थाना चंदपा पर वर्ष 2021 में पॉक्सो एक्ट एवं एससी/एसटी एक्ट में प्रेमशंकर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। मामले की विवेचना गुणवत्ता एवं तत्परता के साथ पूरी करते हुए पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मॉनीटरिंग सेल एवं अभियोजन शाखा द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी और साक्ष्यों का सशक्त प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप 30 जून 2026 को न्यायालय ने आरोपी प्रेमशंकर उर्फ प्रेमचंद को दोषी ठहराते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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