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हाथरस 21 अगस्त। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते एनडीपीएस एक्ट के मामले में आरोपी को न्यायालय ने सजा सुनाई है। थाना सादाबाद में वर्ष 2016 में दर्ज मुकदमे में अभियुक्त विनोद पुत्र रामप्रसाद हाबूड़ा निवासी भगत सिंह कॉलोनी, कस्बा एवं थाना सादाबाद के विरुद्ध धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस के अनुसार, मामले की विवेचना तत्परता एवं गुणवत्ता के साथ पूरी करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। शासन के दिशा-निर्देशों एवं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत चिन्हित अभियोगों में अधिकाधिक प्रभावी पैरवी के लिए पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल द्वारा मामले की लगातार निगरानी की गई। अभियोजन शाखा एवं मॉनीटरिंग सेल द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। पुलिस की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों एवं प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप 22 अगस्त को माननीय न्यायालय एडीजे-05 ने अभियुक्त विनोद को 113 दिन के कठोर कारावास तथा 2,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर एवं चिन्हित अभियोगों में प्रभावी पैरवी कर आरोपियों को न्यायालय से अधिकाधिक दंड दिलाने की कार्रवाई लगातार जारी है।

 

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