
हाथरस 22 जुलाई। उत्तर प्रदेश शासन के पंचायतीराज अनुभाग-2 के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी ने जनपद की सभी क्षेत्र पंचायतों में निवर्तमान ब्लॉक प्रमुखों को प्रशासक के रूप में नामित करने के आदेश जारी किए हैं। यह व्यवस्था 20 जुलाई से प्रभावी होगी। शासन के अनुसार, सामान्य पंचायत निर्वाचन-2021 के बाद गठित क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल 19 जुलाई को समाप्त हो गया है। चूंकि अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण नए क्षेत्र पंचायत चुनाव समय से कराना संभव नहीं हो सका, इसलिए उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत यह निर्णय लिया गया है। जारी आदेश के अनुसार, क्षेत्र पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2026 के बाद गठित होने वाली नई क्षेत्र पंचायतों की पहली बैठक तक अथवा अधिकतम छह माह की अवधि (जो भी पहले हो) तक संबंधित क्षेत्र पंचायतों के निवर्तमान प्रमुख प्रशासक के रूप में कार्य करेंगे। जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रशासक केवल सामान्य (रूटीन) कार्यों का ही निर्वहन करेंगे। उन्हें किसी भी प्रकार के नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा। यदि किसी विशेष या अति आवश्यक परिस्थिति में नीति संबंधी निर्णय की आवश्यकता होगी, तो उसका प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। यह व्यवस्था नई क्षेत्र पंचायतों के गठन और उनकी प्रथम बैठक आयोजित होने तक प्रभावी रहेगी।
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