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हाथरस 22 जुलाई। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी विशाल कुमार ने जनपद की स्कूल एवं शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत दिव्यांग छात्राओं से ई-ट्राईसाइकिल योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने की अपील की है। योजना का उद्देश्य दिव्यांग छात्राओं को आवागमन में सुविधा उपलब्ध कराकर उनकी शिक्षा को सुगम बनाना है। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पाल्सी, हीमोफिलिया अथवा इसी प्रकार की शारीरिक दिव्यांगता से ग्रसित छात्राएं पात्र होंगी। लाभार्थी की दृष्टि एवं मानसिक स्थिति सामान्य हो तथा कमर से ऊपर का हिस्सा स्वस्थ होना चाहिए। साथ ही आवेदक की आयु 16 वर्ष या उससे अधिक हो तथा वह उत्तर प्रदेश की निवासी हो। आवेदक या उसका परिवार आयकरदाता नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, पिछले पांच वर्षों में भारत सरकार, स्थानीय निकाय, सांसद निधि, विधायक निधि या किसी अन्य सरकारी अथवा अनुदानित योजना से ई-ट्राईसाइकिल का लाभ प्राप्त नहीं किया होना चाहिए। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने बताया कि पात्र छात्राएं निर्धारित आवेदन पत्र के साथ यूडीआईडी (UDID) दिव्यांग प्रमाण पत्र, यूडीआईडी कार्ड, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, तहसील से जारी आय एवं जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगता दर्शाते हुए दो पासपोर्ट आकार के फोटो तथा विद्यालय/प्रशिक्षण संस्थान में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र संलग्न कर आवेदन की हार्ड कॉपी जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय, विकास भवन, कक्ष संख्या-105, हाथरस में जमा करा सकती हैं। उन्होंने पात्र छात्राओं से समय रहते आवेदन कर योजना का लाभ उठाने की अपील की है।

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