Hamara Hathras

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हाथरस 06 अगस्त। आर्म्स एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 1 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस के अनुसार, थाना हाथरस गेट पर वर्ष 2004 में मु0अ0सं0 181/2004, धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत श्याम सिंह उर्फ मऔ उर्फ श्यामवीर पुत्र हरप्रसाद ठाकुर, निवासी रमनपुर, थाना हाथरस गेट, जनपद हाथरस के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की विवेचना तत्परता और गुणवत्ता के साथ पूरी करते हुए आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। पुलिस ने बताया कि शासन के निर्देशों और पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत चिन्हित अभियोगों में प्रभावी पैरवी को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल द्वारा मामले की लगातार निगरानी की गई और न्यायालय में विचारण के दौरान प्रभावी पैरवी एवं आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की गई। अभियोजन शाखा की ओर से भी मामले में प्रभावी पैरवी की गई। पुलिस के अनुसार, इसी प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप 6 अगस्त 2026 को माननीय न्यायालय हाथरस ने अभियुक्त श्याम सिंह उर्फ मऔ उर्फ श्यामवीर को जेल में बिताई अवधि के कारावास तथा 1,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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