
हाथरस 23 अक्टूबर। पॉक्सो एक्ट से संबंधित एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त मलखान को तीन वर्ष के कठोर कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला 23 अक्टूबर 2026 को हाथरस के एडीजे/पॉक्सो-1 न्यायालय द्वारा सुनाया गया। मामले में पुलिस की मॉनीटरिंग सेल और अभियोजन शाखा ने प्रभावी पैरवी की। पुलिस के अनुसार, थाना हाथरस जंक्शन पर मुकदमा अपराध संख्या 281/2022 के तहत मलखान पुत्र सुनहरी लाल, निवासी मेंडू, थाना हाथरस जंक्शन के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 506, पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 तथा एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(2) के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी करने के बाद अभियुक्त के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। 23 अक्टूबर 2026 को माननीय एडीजे/पॉक्सो-1 न्यायालय ने अभियुक्त मलखान को तीन वर्ष के कठोर कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।










