सासनी 06 फरवरी । पंजीकृत मु0अ0सं0 77/2006 धारा 279, 337, 338, 427 भादवि के अंतर्गत दर्ज मामले में आरोपी शमीम पुत्र पीरबक्स निवासी व्यापारियन, थाना सादाबाद, जनपद हाथरस के विरुद्ध न्यायालय ने फैसला सुनाया है। अभियोग की विवेचना तत्परता और गुणवत्ता के साथ पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। शासन के दिशा-निर्देशों तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में चिन्हित अभियोगों की प्रभावी पैरवी की गई। मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक और प्रभावी कार्यवाही की गई, वहीं अभियोजन शाखा द्वारा भी सशक्त पैरवी की गई। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप आज दिनांक 06 फरवरी 2026 को माननीय न्यायालय, हाथरस ने अभियुक्त शमीम को न्यायालय उठने तक की सजा तथा 2500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय के इस निर्णय को कानून व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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