Hamara Hathras

Latest News

हाथरस 01 अगस्त। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत अगस्त 2026 के लिए आवंटित खाद्यान्न का जिले में 5 अगस्त से 18 अगस्त तक निःशुल्क वितरण किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी हाथरस ने बताया कि अंत्योदय और पात्र गृहस्थी योजना के राशन कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा के अनुसार गेहूं और चावल का वितरण कराया जाएगा। अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलेगा, जिसमें 21 किलोग्राम गेहूं और 14 किलोग्राम चावल शामिल है। वहीं पात्र गृहस्थी योजना के राशन कार्डधारकों को प्रति यूनिट कुल पांच किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा। इसमें तीन किलोग्राम गेहूं और दो किलोग्राम चावल शामिल हैं। दोनों श्रेणियों के लाभार्थियों को यह खाद्यान्न निर्धारित अवधि में निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी ने जनपद के सभी पात्र गृहस्थी एवं अंत्योदय कार्डधारकों से अपील की है कि वे 5 से 18 अगस्त के बीच अपनी उचित दर की दुकान से निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त कर लें। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर पाने वाले कार्डधारकों के लिए 18 अगस्त को मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से वितरण की सुविधा उपलब्ध रहेगी। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। उचित दर विक्रेता अपनी दुकान पर उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन कर सकेंगे। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि राशन वितरण से संबंधित किसी भी असुविधा या शिकायत की स्थिति में संबंधित तहसील स्थित आपूर्ति कार्यालय अथवा जिला पूर्ति कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

You cannot copy content of this page