Hamara Hathras

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हाथरस 05 अक्टूबर। न्यायालय CJ(JD)FTC 02 हाथरस ने आर्म्स एक्ट के अभियुक्त को सजा सुनाई है। यह मामला थाना कोतवाली नगर पर वर्ष 2004 में पंजीकृत मु0अ0सं0- 301/2004 (धारा 25 आर्म्स एक्ट) से संबंधित है, जो अभियुक्त लालू शाह पुत्र स्व0 दिनेश शाह (निवासी मौहम्मदीपुर, जिला समस्तीपुर, बिहार) के विरुद्ध दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा मामले की तत्परता एवं गुणवत्तापूर्वक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस तथा अभियोजन शाखा द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान इस मामले की प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी पैरवी की गई। इसी का परिणाम रहा कि सोमवार, 05 अक्टूबर को माननीय न्यायालय श्रीमान CJ(JD)FTC 02 हाथरस ने अभियुक्त लालू शाह को जेल में बिताई गई अवधि की सजा के साथ-साथ ₹500 के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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