Hamara Hathras

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हाथरस 05 अक्टूबर। न्यायालय एसीजेएम हाथरस ने चोरी के मामले में अभियुक्त को सजा सुनाई है। मामला थाना हाथरस जंक्शन पर वर्ष 2004 में पंजीकृत मु0अ0सं0- 211/2004 (धारा 379, 411 भादवि) से संबंधित है, जो संजय पुत्र रामकिशोर (निवासी सलेमपुर, थाना हाथरस जंक्शन, जनपद हाथरस) के विरुद्ध दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा मामले की गुणवत्तापूर्ण विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस तथा अभियोजन शाखा द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान मामले की प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी एवं सशक्त पैरवी की गई। इसी का परिणाम रहा कि सोमवार 5 अक्टूबर को माननीय न्यायालय एसीजेएम हाथरस ने अभियुक्त संजय को जेल में बिताई गई अवधि की सजा के साथ-साथ ₹1,500 के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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