
हाथरस 02 सितम्बर । शहर की यातायात व्यवस्था को सुरक्षित, सुगम और दुर्घटना रहित बनाने के साथ-साथ व्यापारियों के व्यावसायिक हितों को ध्यान में रखते हुए हाथरस शहर में भारी एवं मध्यम व्यवसायिक वाहनों के लिए नई नो-एंट्री नीति लागू कर दी गई है। यह व्यवस्था 1 सितंबर 2026 से प्रभावी है। प्रशासन के निर्देश के अनुसार नो-एंट्री व्यवस्था का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 115/194(1) के अंतर्गत ₹20,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक रहेगी नो-एंट्री
नई व्यवस्था के तहत शहर में भारी एवं मध्यम व्यवसायिक वाहनों के लिए नो-एंट्री का समय प्रातः 7 बजे से रात 9 बजे तक निर्धारित किया गया है। हालांकि व्यापारियों के व्यावसायिक हितों को ध्यान में रखते हुए सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक दो समयावधियों में छूट दी गई है। इन समयावधियों में व्यवसायिक वाहनों को आवागमन की अनुमति रहेगी।
इन प्रमुख स्थानों से शहर में भारी वाहनों की एंट्री रहेगी प्रतिबंधित
1. आगरा से अलीगढ़ जाने वाले वाहन
आगरा की तरफ से अलीगढ़ की ओर जाने वाले ट्रक, कैंटर और ट्रैक्टर-ट्रॉली सहित भारी एवं मध्यम व्यवसायिक वाहन नगला भूस, थाना चंदपा से बाईपास होते हुए अलीगढ़ जाएंगे। नो-एंट्री के समय आगरा की ओर से आने वाले ऐसे वाहनों को नगला भूस से शहर के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
2. अलीगढ़/मथुरा-बरेली हाईवे से आगरा जाने वाले वाहन
अलीगढ़ अथवा मथुरा-बरेली हाईवे की तरफ से आगरा जाने वाले भारी एवं मध्यम व्यवसायिक वाहन रुहेरी चौराहा, कोतवाली हाथरस गेट से बाईपास होते हुए आगरा जाएंगे। नो-एंट्री के समय इन वाहनों को रुहेरी चौराहे से शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
3. सिकंदराराऊ/मथुरा-बरेली हाईवे की ओर से आने वाले वाहन
सिकंदराराऊ एवं मथुरा-बरेली हाईवे की तरफ से आने वाले भारी एवं मध्यम व्यवसायिक वाहन मेंडू, थाना हाथरस जंक्शन से बाईपास होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। नो-एंट्री के दौरान इन वाहनों को मेंडू से शहर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
4. राया/मुरसान की तरफ से आने वाले वाहन
राया और मुरसान की ओर से आने वाले भारी एवं मध्यम व्यवसायिक वाहन हतीसा पुल, कोतवाली हाथरस गेट से बाईपास होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। नो-एंट्री के समय हतीसा पुल से शहर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
5. एटा-जलेसर की ओर से आने वाले वाहन
एटा-जलेसर की ओर से आने वाले भारी एवं मध्यम व्यवसायिक वाहनों को गंदा नाला, कोतवाली सदर पर रोका जाएगा। नो-एंट्री के समय इन वाहनों को गंदा नाला से शहर के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
अनाज मंडी जाने और लौटने वाले वाहनों के लिए भी व्यवस्था तय
हाथरस अनाज मंडी के लिए जाने वाले सभी भारी एवं मध्यम व्यवसायिक वाहन रुहेरी चौराहा, कोतवाली हाथरस गेट होते हुए ही मंडी की ओर प्रवेश करेंगे। इसी तरह अनाज मंडी से अपने गंतव्य की ओर जाने वाले वाहन भी रुहेरी चौराहा होते हुए आगरा-अलीगढ़ बाईपास के रास्ते जाएंगे। प्रशासन के निर्देश के अनुसार मंडी के लिए जाने अथवा मंडी से बाहर निकलने वाले किसी भी भारी या मध्यम व्यवसायिक वाहन को शहर के अंदर से होकर गुजरने की अनुमति नहीं होगी।
आवश्यक सेवाओं वाले वाहनों को नो-एंट्री से छूट
नई व्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं से जुड़े वाहनों को राहत दी गई है। पेट्रोलियम, एलपीजी, दूध और दवाओं जैसी आवश्यक सेवाओं के वाहन नो-एंट्री से मुक्त रहेंगे। हालांकि विशेष परिस्थितियों में, जैसे वीवीआईपी आवागमन, त्योहार, जुलूस अथवा धार्मिक आयोजन, नो-एंट्री में दी गई छूट को आवश्यकता के अनुसार निरस्त किया जा सकता है। साथ ही नो-एंट्री के समय में भी परिवर्तन किया जा सकता है।
व्यापारियों के साथ संवाद के बाद लिया गया फैसला
शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और व्यापारियों के व्यावसायिक हितों को ध्यान में रखते हुए 31 अगस्त 2026 की शाम हुई सार्थक बातचीत के क्रम में यह नो-एंट्री नीति निर्धारित की गई है। प्रशासन का उद्देश्य शहर में भारी वाहनों के अनियंत्रित आवागमन को नियंत्रित करना, यातायात को सुगम बनाना और दुर्घटनाओं की संभावनाओं को कम करना है। साथ ही व्यापारियों की जरूरतों को देखते हुए दिन में दो निर्धारित समयावधियों में व्यवसायिक वाहनों को नो-एंट्री से छूट दी गई है।
उल्लंघन किया तो होगी कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित नो-एंट्री व्यवस्था का उल्लंघन दंडनीय होगा और मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में भारी एवं मध्यम व्यवसायिक वाहन चालकों को निर्धारित रूट और समय का पालन करने की अपील की गई है।











