Hamara Hathras

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हाथरस 25 अगस्त। थाना हाथरस जंक्शन पर वर्ष 2020 में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में हाथरस पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने अभियुक्त को सजा सुनाई है। थाना हाथरस जंक्शन पर मु0अ0सं0-197/2020 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत गौरव शर्मा पुत्र ब्रह्मदेव शर्मा निवासी दरियापुर, थाना हाथरस जंक्शन, जनपद हाथरस के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने मामले की विवेचना तत्परता एवं गुणवत्ता के साथ पूरी करते हुए अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। शासन के दिशा-निर्देशों एवं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में चिन्हित अभियोगों में प्रभावी पैरवी की जा रही है। इसी क्रम में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस द्वारा मामले की लगातार मॉनीटरिंग करते हुए न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई तथा अभियोजन शाखा ने भी समुचित पैरवी की। प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप 25 अगस्त 2026 को माननीय न्यायालय एडीजे-05 हाथरस ने अभियुक्त गौरव शर्मा को 10 दिन के कठोर कारावास तथा 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

 

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