
हाथरस 25 अगस्त। थाना सिकन्द्राराऊ पर वर्ष 2018 में दर्ज मु0अ0सं0-434/2018, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के मामले में हाथरस पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को सजा सुनाई है। अभियोग रामखिलाड़ी पुत्र धरमजीत सिंह निवासी खेमगढ़ी, थाना सिकन्द्राराऊ, जनपद हाथरस के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। पुलिस द्वारा मामले की विवेचना तत्परता एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। शासन के दिशा-निर्देशों तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में चिन्हित अभियोगों में प्रभावी पैरवी को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी क्रम में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस द्वारा अभियोग की लगातार मॉनीटरिंग करते हुए न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन शाखा द्वारा भी मामले में समुचित पैरवी की गई। प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप 25 अगस्त 2026 को माननीय न्यायालय जेएम सिकन्द्राराऊ, हाथरस ने अभियुक्त रामखिलाड़ी को न्यायालय उठने तक की सजा तथा 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।












