Hamara Hathras

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हाथरस 17 अगस्त। थाना हाथरस जंक्शन पर वर्ष 2014 में दर्ज मुकदमे में प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने अभियुक्त को सजा सुनाई है। पुलिस के अनुसार थाना हाथरस जंक्शन पर मु0अ0सं0 419/2014 धारा 279, 338, 427 एवं 429 भादवि के तहत कैलाश पुत्र शंकर निवासी मोहल्ला लाला, थाना कामा, जिला भरतपुर, राजस्थान के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने बताया कि मामले की विवेचना तत्परता एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियुक्त को अधिकाधिक दंड दिलाने के उद्देश्य से शासन के दिशा-निर्देशों एवं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत इस अभियोग को पैरवी के लिए चिन्हित किया गया। पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल द्वारा मामले की लगातार निगरानी करते हुए न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन शाखा द्वारा भी मामले की सुनवाई के दौरान प्रभावी पैरवी की गई। पुलिस के अनुसार प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप 17 अगस्त को माननीय न्यायालय एसीजेएम ने अभियुक्त कैलाश को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

 

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