नई दिल्ली 22 जुलाई । केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत चार वर्ष की सेवा पूरी करने वाले पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब उन्हें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) और असम राइफल्स में कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) एवं राइफलमैन के पदों पर भर्ती के दौरान विशेष लाभ दिए जाएंगे। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में इसकी जानकारी दी।
50 प्रतिशत पद होंगे पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित
सरकार ने CAPF और असम राइफल्स की कॉन्स्टेबल (GD) और राइफलमैन भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए अलग श्रेणी बनाई है। इस श्रेणी के तहत उपलब्ध रिक्तियों में से 50 प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य सेना में सेवा देने वाले युवाओं को आगे भी सुरक्षा बलों में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।
आयु सीमा में मिलेगी विशेष छूट
भर्ती प्रक्रिया में पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। वहीं, अग्निपथ योजना के पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को 5 वर्ष तक की आयु सीमा में छूट मिलेगी, जिससे उन्हें भर्ती में अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे।
भर्ती प्रक्रिया में भी बड़ी राहत
सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को भर्ती प्रक्रिया के कई चरणों में भी छूट देने का निर्णय लिया है। उन्हें—
- शारीरिक मानदंड (Physical Standards)
- शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET)
- लिखित परीक्षा
से छूट प्रदान की जाएगी। सरकार का मानना है कि सेना में चार वर्षों की सेवा के दौरान अग्निवीर पहले ही इन मानकों को पूरा कर चुके होते हैं, इसलिए उन्हें दोबारा इन प्रक्रियाओं से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी।
पहला बैच इस वर्ष पूरा करेगा कार्यकाल
सरकार के अनुसार, अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हुआ पहला बैच इसी वर्ष के अंत तक अपना चार वर्षीय कार्यकाल पूरा करेगा। इसके बाद बड़ी संख्या में पूर्व अग्निवीर CAPF और असम राइफल्स की भर्तियों के लिए पात्र होंगे।
स्थायी सेवा में बढ़ सकती है अग्निवीरों की संख्या
इसी बीच यह भी जानकारी सामने आई है कि तीनों सेनाओं ने चार वर्ष बाद नियमित सेवा में रखे जाने वाले अग्निवीरों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है।
- वर्तमान व्यवस्था के अनुसार मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों को स्थायी सेवा में रखा जाता है।
- भारतीय नौसेना ने इसे बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव दिया है।
- भारतीय थल सेना और भारतीय वायु सेना ने इसे 50% तक बढ़ाने का सुझाव दिया है।
हालांकि, इस प्रस्ताव पर केंद्र सरकार की अंतिम मंजूरी अभी नहीं मिली है और इस संबंध में कोई आधिकारिक निर्णय घोषित नहीं किया गया है।
पूर्व अग्निवीरों के लिए CAPF और असम राइफल्स में भर्ती से जुड़े ये नए प्रावधान उन्हें सैन्य सेवा के बाद भी रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं।






