Hamara Hathras

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हाथरस 18 जुलाई। थाना कोतवाली नगर में वर्ष 2022 में दर्ज अपहरण, दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में माननीय न्यायालय ने मुख्य आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा सह आरोपी को 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। थाना कोतवाली नगर में दर्ज मु0अ0सं0 256/2022 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376 एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 5एम/6 में जावेद पुत्र वकील तथा युसुफ उर्फ उसर पुत्र अकील अहमद, निवासी नवीपुर कला, थाना कोतवाली नगर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान एवं पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में इस प्रकरण को प्राथमिकता देते हुए मॉनीटरिंग सेल और अभियोजन शाखा द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। प्रभावी साक्ष्यों और मजबूत पैरवी के आधार पर 18 जुलाई को माननीय न्यायालय ने मुख्य आरोपी जावेद को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 30 हजार रुपये के अर्थदंड तथा सह आरोपी युसुफ उर्फ उसर को 7 वर्ष के कठोर कारावास एवं 8 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस अधिकारियों ने इसे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी विवेचना और सशक्त पैरवी का परिणाम बताते हुए कहा कि गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने की कार्रवाई आगे भी इसी तरह जारी रहेगी।

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