Hamara Hathras

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हाथरस 18 जुलाई। थाना सासनी में वर्ष 2010 में दर्ज सड़क हादसे के मामले में माननीय न्यायालय ने दोषी चालक को 6 माह के सश्रम कारावास एवं 2 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। थाना सासनी में मु0अ0सं0 101/2010 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 279 (लापरवाही से वाहन चलाना) एवं 304ए (लापरवाही से मृत्यु कारित करना) के अंतर्गत आरिफ खां पुत्र … निवासी डीगरपुर, थाना मैनाठेर, जनपद मुरादाबाद के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में इस प्रकरण को प्राथमिकता पर लेते हुए मॉनीटरिंग सेल एवं अभियोजन शाखा द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। सशक्त साक्ष्यों एवं प्रभावी पैरवी के आधार पर 18 जुलाई को माननीय न्यायालय ने अभियुक्त आरिफ खां को 6 माह के सश्रम कारावास तथा 2,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गंभीर मामलों में प्रभावी विवेचना और मजबूत पैरवी के माध्यम से दोषियों को सजा दिलाने की कार्रवाई ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत लगातार जारी है।

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