
हाथरस 20 जून । किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में एडीजे पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार नाजिर मलिक पुत्र राजुद्दीन मलिक निवासी भगवंतपुर हतीसा, थाना हाथरस गेट के विरुद्ध किशोरी से छेड़छाड़ के आरोप में पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना के उपरांत हाथरस गेट पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई एडीजे पोक्सो कोर्ट में चल रही थी। शनिवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने एवं साक्ष्यों के परीक्षण के बाद न्यायालय ने आरोपी नाजिर मलिक को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। न्यायालय के इस फैसले को बालिकाओं के विरुद्ध अपराधों के मामलों में एक महत्वपूर्ण कानूनी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है।




















