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हाथरस 23 मई । थाना कोतवाली नगर पर वर्ष 2021 में पंजीकृत मु0अ0सं0-37/2021 धारा 307/504/506 भादवि एवं 3(2)V एससी/एसटी एक्ट के मामले में न्यायालय एडीजे/स्पेशल एससी-एसटी कोर्ट हाथरस ने आरोपी चन्द्रपाल उर्फ सीपी पुत्र शंकर लाल निवासी कलकत्ता वाली बगीची, श्यामबाग थाना कोतवाली नगर को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष 4 माह के सश्रम कारावास एवं 5000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस के अनुसार मामले की विवेचना गुणवत्ता एवं तत्परता के साथ पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित कर प्रभावी पैरवी कराई गई। मॉनीटरिंग सेल जनपद द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान समुचित कार्रवाई एवं प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की गई। अभियोजन शाखा द्वारा भी मजबूती से पक्ष रखा गया, जिसके परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय ने आरोपी चन्द्रपाल उर्फ सीपी को दोषसिद्ध पाते हुए सजा सुनाई।

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