
हाथरस 07 मई । दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या प्रथम ने आरोपित संजय को यह सजा सुनाई, साथ ही उस पर अर्थदंड भी लगाया। यह मामला 13 जून 2022 की रात का है, जब आरोपित संजय निवासी नगला नाहर थाना एका जनपद फिरोजाबाद ने पन्नालाल की करीब 18 वर्षीय बेटी के साथ अश्लील हरकत की थी। पन्नालाल ने 20 जून 2022 को थाना हसायन में इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने अभियुक्त संजय के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। सूचना के चार माह 29 दिनों के भीतर विवेचना पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त संजय को दोषी करार दिया। उसे 10 साल की कैद के साथ अर्थदंड भी भरना होगा। अर्थदंड न देने की स्थिति में उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी गोविंद वशिष्ठ ने पैरवी की।


























