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हाथरस 03 मई । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आगामी शनिवार, 9 मई 2026 को दीवानी न्यायालय हाथरस में राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन किया जाएगा। जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विनय कुमार-III ने बताया कि इस लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आपसी सुलह-समझौते के आधार पर लंबित मुकदमों का त्वरित निस्तारण करना है। जनपद न्यायाधीश ने जिला स्तर पर प्रत्येक विभाग को राष्ट्रीय लोक अदालत में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे अपने लंबित मुकदमों को खत्म कराने के लिए इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं, जिससे समय और धन दोनों की बचत हो सके।

अपर जनपद न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनु चौधरी ने बताया कि दिनांक 09 मई 2026 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक मामले, धारा-138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, वसूली वाद आदि (लंबित एवं प्रि-लिटिगेशन मामले) संबंधित प्रकरणों के साथ-साथ सभी सुलह योग्य आपराधिक वादों, सिविल वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर के वाद, पारिवारिक वादों, स्टाम्प वादों, उपभोक्ता फोरम वादों, राजस्व वादों, चकबंदी वादों, श्रम मामलों, नगर पालिका टैक्स वसूली मामलों, विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत सुलह योग्य वाद, अन्तिम रिपोर्ट धारा 446 द0प्र0सं0 संबंधी मामले, पब्लिक प्रिविसेज एक्ट संबंधी मामले, उत्तराधिकार संबंधी मामले, आयुध अधिनियम के प्रकरण, बीमा संबंधी वाद, स्थानीय विधियों के अन्तर्गत शमनीय वाद, सेवा/वेतन संबंधी वाद, सेवानिवृत्ति परिलाभों से संबंधित प्रकरण, किरायेदारी वाद, वन अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरणों का निस्तारण किया जायेगा।अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत में पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत चालान, मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत चालान, बॉट तथा माप अधिनियम के अन्तर्गत चालान, उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम के अन्तर्गत चालान, आबकारी अधिनियम के संबंधी वाद, गैम्बलिंग एक्ट के अन्तर्गत चालान, नगर पालिका के अन्तर्गत चालान, मैड़ बंदी एवं दाखिल खारिज वाद, प्रिलिटिगेशन प्रकरण, मनरेगा प्रकरण, शिक्षा का अधिकार संबंधी प्रकरण, जलकर एवं गृहकर प्रकरण, आपदा राहत प्रकरण, कराधान प्रकरण, राशन कार्ड/जाति एवं आय प्रमाण पत्र संबंधी आदि प्रकरणों का निस्तारण किया जायेगा। न्यायिक अधिकारियों ने जनपदवासियों से आग्रह किया है कि यदि उनका कोई भी उपरोक्त श्रेणियों से संबंधित वाद लंबित है, तो वे संबंधित न्यायालय या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में संपर्क कर अपना मामला लोक अदालत में रखवा सकते हैं।

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