
हाथरस 17 अप्रैल । जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी विशाल कुमार ने बताया कि शासन द्वारा संचालित योजना के अंतर्गत ऐसे दिव्यांग दंपत्ति जिन्होंने 01 अप्रैल 2025 के बाद विवाह किया है, उन्हें प्रोत्साहन के रूप में अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। योजना के नियमों के अनुसार, यदि दंपत्ति में केवल पुरुष दिव्यांग है तो ₹15,000, केवल महिला दिव्यांग होने पर ₹20,000 और यदि पति-पत्नी दोनों दिव्यांग हैं, तो ₹35,000 की धनराशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं दंपत्तियों को मिलेगा जो आयकर की श्रेणी में नहीं आते हैं। विवाह के समय महिला की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और पुरुष की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, जबकि अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही, आवेदक की दिव्यांगता का स्तर 40 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।
इच्छुक और पात्र दंपत्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://divyangjan.upsdc.gov.in पर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के उपरांत, आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे—दिव्यांग प्रमाण पत्र (UDID), आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, शादी का कार्ड, संयुक्त बैंक खाता (राष्ट्रीयकृत बैंक) और ₹10 के स्टाम्प पेपर पर शादी करार विलेख आदि संलग्न करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, आवेदक को यह भी प्रमाणित करना होगा कि उन पर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के बाद आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी और संयुक्त रंगीन फोटो जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय में जमा कराना आवश्यक है।

























