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लखनऊ 12 फरवरी । उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ को अवगत कराया है कि प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव से पूर्व एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा। जस्टिस राजन राय और जस्टिस अवधेश चौधरी की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। दरअसल, हाईकोर्ट में दाखिल एक याचिका के माध्यम से वर्तमान पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिकारों को चुनौती दी गई थी। सरकार की ओर से दायर हलफनामे में स्पष्ट किया गया है कि समर्पित आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही पंचायत चुनावों में सीटों का आरक्षण तय किया जाएगा। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के उन निर्देशों के अनुपालन में उठाया जा रहा है, जिनमें स्थानीय निकाय चुनावों से पहले पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण तय करने हेतु समर्पित आयोग का गठन अनिवार्य बताया गया है। सरकार ने यह भी कहा है कि आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद ही पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं, राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव के विभिन्न स्तरों—ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत—के प्रत्याशियों के लिए अधिकतम चुनाव खर्च की सीमा भी निर्धारित कर दी है।

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