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सिकंदराराऊ (हसायन) 17 जनवरी । विकासखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत हैथा रघुनाथपुर में ग्राम प्रधान अशोक कुमार अग्निहोत्री के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार प्रतिबंधित कर दिए गए हैं।जिला मजिस्ट्रेट (जिलाधिकारी) अतुल वत्स ने ग्राम पंचायत के कामकाज के संचालन के लिए एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट जिलाधिकारी कार्यालय हाथरस द्वारा बारह जनवरी 2026 को पत्र संख्या 3273 के माध्यम से जारी किया गया।ग्राम प्रधान अशोक कुमार अग्निहोत्री को बाइस दिसंबर 2025 को हुई अंतिम जांच में दोषी पाया गया था।इसके बाद उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 (यथा संशोधित 1994) की धारा 95(1) छः (3) और उत्तर प्रदेश पंचायत राज (प्रधान, उप प्रधान, सदस्य को हटाया जाना) जांच नियमावली 1997 के प्रावधानों के तहत उनके अधिकार प्रतिबंधित किए गए हैं।शासनादेशसंख्या-07/2019/874/33-1-2019-2093/17 दिनांक 18.04.2019 के नियम05 के पैरा01 के अंतर्गत यह कार्रवाई की गई है।गठित समिति में खंड विकास अधिकारी हसायन द्वारा प्रस्तावित सदस्य शामिल हैं।इनमें वार्ड चार से महेशचंद्र, वार्ड सात से आशीष कुमार और वार्ड आठ से कुसुमा देवी को जगह मिली है।ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों के लिए आशीष कुमार को समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है।यह समिति तब तक प्रधान पद के वित्तीय व प्रशासनिक कृत्यों का संपादन करेगी, जब तक अशोक कुमार अग्निहोत्री ग्राम प्रधान हैथा रघुनाथपुर विकासखंड हसायन अंतिम रूप से आरोपों से मुक्त नहीं हो जाते। जिला मजिस्ट्रेट जिलाधिकारी अतुल वत्स के द्वारा जारी यह आदेश पूर्णतः अस्थाई है।

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