Hamara Hathras

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हाथरस 30 अगस्त । शहर की यातायात व्यवस्था को सुरक्षित, सुगम और दुर्घटनारहित बनाए रखने के लिए यातायात पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है। 1 सितंबर 2026 से हाथरस शहर में भारी एवं मध्यम व्यवसायिक वाहनों के लिए नई नो-एंट्री व्यवस्था लागू की जाएगी। यह व्यवस्था प्रतिदिन सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक प्रभावी रहेगी। यातायात पुलिस के अनुसार नो-एंट्री के दौरान ट्रक, कैंटर और ट्रैक्टर-ट्रॉली जैसे भारी एवं मध्यम व्यवसायिक वाहनों को निर्धारित रूट के अलावा शहर के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। नियम का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 115/194(1) के तहत कार्रवाई करते हुए ₹20 हजार तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

चारों दिशाओं से आने वाले वाहनों के लिए रूट निर्धारित

आगरा की ओर से अलीगढ़ जाने वाले वाहन नगला भूस, थाना चंदपा से बाईपास होते हुए अलीगढ़ की ओर जाएंगे। नो-एंट्री के समय आगरा की तरफ से आने वाले भारी वाहनों को नगला भूस से शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।वहीं अलीगढ़ और बरेली हाईवे की तरफ से आगरा जाने वाले वाहन रूहेरी चौराहा, कोतवाली हाथरस गेट से बाईपास होते हुए आगरा जाएंगे। इन वाहनों को रूहेरी चौराहे से शहर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।सिकंदराराऊ की ओर से आने वाले भारी वाहन मेंडू, थाना हाथरस जंक्शन से बाईपास होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। जबकि राया और मुरसान की ओर से आने वाले वाहन हतीसा पुल, कोतवाली हाथरस गेट से बाईपास के रास्ते आगे जाएंगे।इसके अलावा एटा-जलेसर की ओर से आने वाले भारी एवं मध्यम व्यवसायिक वाहन गंदा नाला, कोतवाली सदर पर रोक दिए जाएंगे और नो-एंट्री अवधि में उन्हें शहर के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

अनाज मंडी के वाहनों के लिए भी व्यवस्था तय

अनाज मंडी हाथरस आने-जाने वाले भारी एवं मध्यम व्यवसायिक वाहनों के लिए भी विशेष रूट निर्धारित किया गया है। मंडी जाने वाले वाहन रूहेरी चौराहा, कोतवाली हाथरस गेट से प्रवेश करेंगे और मंडी से बाहर निकलने वाले वाहन भी इसी मार्ग से होते हुए आगरा-अलीगढ़ बाईपास के रास्ते अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मंडी से संबंधित भारी वाहन शहर के अंदर अन्य मार्गों से प्रवेश नहीं करेंगे।

जरूरी सेवाओं के वाहनों को मिलेगी छूट

नो-एंट्री व्यवस्था से पेट्रोलियम, एलपीजी, दूध, दवाओं और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहनों को मुक्त रखा गया है। वहीं व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए व्यवसायिक वाहनों के आवागमन के लिए दोपहर 2:30 बजे तक तथा 4:30 बजे तक निर्धारित छूट का प्रावधान किया गया है। यातायात पुलिस के मुताबिक वीवीआईपी आवागमन, त्योहार, जुलूस, धार्मिक आयोजन या अन्य विशेष परिस्थितियों में नो-एंट्री व्यवस्था को आवश्यकता के अनुसार निरस्त किया जा सकता है अथवा इसके समय में बदलाव किया जा सकता है। यातायात पुलिस ने सभी वाहन चालकों से निर्धारित रूट और नो-एंट्री व्यवस्था का पालन करने की अपील की है, ताकि शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे और जाम एवं सड़क दुर्घटनाओं की संभावनाओं को कम किया जा सके।

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