
हाथरस 11 अगस्त। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी स्मृति गौतम ने जनपद के समस्त पूर्वदशम (कक्षा 9-10) तथा दशमोत्तर (कक्षा 11-12) शिक्षण संस्थानों को छात्रवृत्ति योजना के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण उत्तर प्रदेश, लखनऊ के 22 जुलाई के पत्र के क्रम में वित्तीय वर्ष एवं शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति भुगतान के लिए समय-सारिणी जारी की गई है। जारी समय-सारिणी के अनुसार पूर्वदशम एवं दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए नवीनीकरण आवेदन 11 अगस्त से 25 अगस्त तक ऑनलाइन किए जा सकेंगे। विद्यालय स्तर से नवीनीकरण आवेदनों के सत्यापन एवं अग्रसारण की प्रक्रिया 11 अगस्त से 30 अगस्त तक पूरी की जानी है। वहीं छात्रवृत्ति के लिए नए ऑनलाइन आवेदन 11 अगस्त से 21 सितंबर तक किए जा सकेंगे। विद्यालय स्तर पर नए आवेदनों के सत्यापन एवं अग्रसारण की प्रक्रिया 13 अगस्त से 15 अक्टूबर तक पूरी की जाएगी। इसके अलावा योजना से जुड़े अन्य कार्यों के लिए भी निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने संबंधित छात्र-छात्राओं से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद आवेदन पत्र की हार्डकॉपी तत्काल संबंधित विद्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने विद्यालयों के प्रधानाचार्य, प्रबंधक एवं छात्रवृत्ति नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया है कि छात्र-छात्राओं द्वारा ऑनलाइन किए गए आवेदनों की नियमित समीक्षा कर विद्यालय स्तर पर प्राप्त आवेदन पत्रों को नियमानुसार प्रतिदिन अग्रसारित अथवा निरस्त किया जाए। किसी भी स्थिति में कोई आवेदन पत्र विद्यालय स्तर पर कार्रवाई के लिए लंबित न रहे। उन्होंने कहा कि आवेदन प्रक्रिया के दौरान यदि किसी छात्र-छात्रा या विद्यालय को किसी प्रकार की तकनीकी अथवा अन्य समस्या का सामना करना पड़ता है तो संबंधित कार्यालय में तत्काल प्रार्थना पत्र उपलब्ध कराया जाए, ताकि समस्या का समय रहते समाधान कराया जा सके और पात्र छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त हो सके।











