
हाथरस 15 जुलाई। अपहरण के एक मामले में आरोपी को न्यायालय से सजा दिलाने में सफलता मिली है। थाना हसायन पर वर्ष 2019 में पंजीकृत मु0अ0सं0 069/2019, धारा 366 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अभियुक्त दीपक पुत्र पीताम्बर, निवासी मधुवन विहार कॉलोनी, थाना बन्ना देवी, जनपद अलीगढ़ के विरुद्ध अभियोग दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना तत्परता एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण करते हुए आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। जनपद हाथरस की मॉनीटरिंग सेल द्वारा अभियोग की लगातार निगरानी की गई तथा न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक एवं प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की गई। साथ ही अभियोजन शाखा द्वारा भी सशक्त पैरवी की गई। प्रभावी विवेचना एवं सुदृढ़ पैरवी के फलस्वरूप आज माननीय न्यायालय ने अभियुक्त दीपक को दोषसिद्ध पाते हुए 5 वर्ष के कारावास एवं ₹13,000 के अर्थदंड से दंडित किया।









