Hamara Hathras

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हाथरस 20 जुलाई। थाना सासनी में वर्ष 2022 में दर्ज पॉक्सो एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं 7 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस के अनुसार, थाना सासनी पर मु.अ.सं. 156/2022 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 354, 323 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 में अभय कुमार पुत्र भगवान सिंह निवासी सुमरतगढ़ी, थाना सासनी, जनपद हाथरस के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना गुणवत्ता एवं तत्परता के साथ पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। प्रभावी साक्ष्यों एवं सुदृढ़ पैरवी के आधार पर 20 जुलाई 2026 को एडीजे/पॉक्सो प्रथम न्यायालय, हाथरस ने आरोपी अभय कुमार को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा 7,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में आरोपी को न्यायालय के आदेशानुसार अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। हाथरस पुलिस ने बताया कि महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत प्रभावी पैरवी लगातार जारी है, जिससे अपराधियों को समयबद्ध तरीके से न्यायालय से दंड दिलाया जा सके।

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