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हाथरस 31 अगस्त। दीवानी न्यायालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शनिवार 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विनय कुमार-III ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह-समझौते के आधार पर लंबित मुकदमों का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने जनपद स्तर पर सभी विभागों को राष्ट्रीय लोक अदालत में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लंबित मुकदमों से प्रभावित लोगों से इस अवसर का लाभ उठाकर अपने मामलों का आपसी सहमति से निस्तारण कराने की अपील की है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनु चौधरी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक संबंधी मामले, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम के प्रकरण, वसूली वाद सहित लंबित एवं प्री-लिटिगेशन मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा सुलह योग्य आपराधिक वाद, सिविल वाद, भूमि अधिग्रहण, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, पारिवारिक वाद, स्टाम्प वाद, उपभोक्ता फोरम, राजस्व, चकबंदी, श्रम, नगर पालिका टैक्स वसूली तथा विद्युत अधिनियम के अंतर्गत सुलह योग्य मामलों को भी लोक अदालत में निस्तारित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उत्तराधिकार, बीमा, किरायेदारी, सेवा एवं वेतन, सेवानिवृत्ति परिलाभ, वन अधिनियम, आयुध अधिनियम तथा स्थानीय विधियों के अंतर्गत शमनीय वादों समेत विभिन्न प्रकार के मामलों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ ही पुलिस अधिनियम, मोटर यान अधिनियम, बाट एवं माप अधिनियम, उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम, आबकारी अधिनियम, गैम्बलिंग एक्ट और नगर पालिका से संबंधित चालानों का भी निस्तारण किया जाएगा। मैड़बंदी एवं दाखिल-खारिज वाद, प्री-लिटिगेशन प्रकरण, मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, जलकर एवं गृहकर, आपदा राहत, कराधान, राशन कार्ड तथा जाति एवं आय प्रमाण पत्र से संबंधित प्रकरण भी राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित किए जाएंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से आपसी सुलह-समझौते के आधार पर अपने लंबित मामलों का सरल और शीघ्र निस्तारण कराने के इस अवसर का लाभ उठाएं।

 

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