Hamara Hathras

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हाथरस 11 सितम्बर। अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत हाथरस पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में आरोपी को न्यायालय ने सजा सुनाई है। थाना हाथरस जंक्शन पर वर्ष 2016 में पंजीकृत मु0अ0सं0 311/2016, धारा 21/22 एनडीपीएस अधिनियम के मामले में आरोपी करुआ पुत्र फूल सिंह निवासी सरानी, थाना अवागढ़, जनपद एटा के खिलाफ पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। पुलिस के अनुसार पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अभियोगों की प्राथमिकता के आधार पर मॉनीटरिंग सेल के माध्यम से लगातार निगरानी की गई। न्यायालय में विचारण के दौरान मॉनीटरिंग सेल तथा अभियोजन शाखा द्वारा प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप 11 सितंबर 2026 को माननीय न्यायालय एडीजे-05 हाथरस ने अभियुक्त करुआ को जेल में बिताई गई 66 दिवस की अवधि की सजा तथा 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार अभियोगों में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक दंडित कराने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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