
हाथरस 12 जुलाई। शहर निवासी एवं राज्य दिव्यांग कल्याण सलाहकार बोर्ड के सदस्य सागर शर्मा द्वारा सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में पूर्वोत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, इज्जतनगर ने दिव्यांग यात्रियों को उपलब्ध रेल किराया रियायतों का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराया है। आरटीआई के उत्तर के अनुसार, अस्थि दिव्यांग, बौद्धिक दिव्यांग तथा 90 प्रतिशत या उससे अधिक दृष्टिबाधित यात्रियों को द्वितीय श्रेणी, शयनयान, प्रथम श्रेणी, 3 एसी, 3 एसी इकोनॉमी एवं एसी चेयर कार में 75 प्रतिशत तक किराया रियायत प्रदान की जाती है। वहीं, प्रथम एसी एवं द्वितीय एसी श्रेणी में 50 प्रतिशत किराया छूट का प्रावधान है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि राजधानी एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस की 3 एसी एवं एसी चेयर कार श्रेणियों में 25 प्रतिशत किराया रियायत उपलब्ध है। जबकि वंदे भारत एक्सप्रेस, प्रीमियम, विशेष तथा गरीब रथ ट्रेनों में किराए पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाती। हालांकि, इन ट्रेनों में दिव्यांग कोटे के अंतर्गत पात्र यात्रियों को पूर्ण किराए पर आरक्षित सीट उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त, मासिक एवं त्रैमासिक सीजन टिकट (MST/QST) पर 50 प्रतिशत रियायत का प्रावधान है। पात्र दिव्यांग यात्रियों के साथ यात्रा करने वाले एक सहचर (Escort) को भी समान श्रेणी की किराया रियायत का लाभ दिया जाता है। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा यह जानकारी 9 जुलाई 2026 को आरटीआई आवेदन संख्या NERID/R/P/26/00172 के उत्तर में उपलब्ध कराई गई। राज्य दिव्यांग कल्याण सलाहकार बोर्ड के सदस्य सागर शर्मा ने कहा कि इस जानकारी से दिव्यांग यात्रियों में रेलवे की उपलब्ध सुविधाओं एवं रियायतों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और अधिक से अधिक पात्र व्यक्ति इन सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।











