हाथरस 01 जुलाई। थाना हाथरस गेट में वर्ष 2023 में दर्ज सड़क दुर्घटना के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए न्यायालय उठने तक की सजा तथा एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पुलिस के अनुसार थाना हाथरस गेट पर वर्ष 2023 में मु.अ.सं. 55/2023 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 279 एवं 338 में प्रेमपाल सिंह पुत्र भीम सिंह निवासी केंथवारी, थाना गौंडा, जनपद अलीगढ़ के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। मामले की विवेचना गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।वहीं अभियोजन शाखा द्वारा भी न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। प्रभावी विवेचना एवं पैरवी के परिणामस्वरूप वक्त आज माननीय न्यायालय, हाथरस ने आरोपी प्रेमपाल सिंह को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास तथा 1,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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