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हाथरस 27 जुलाई। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी विशाल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद हाथरस की स्कूल जाने वाली एवं शिक्षण/प्रशिक्षण प्राप्त कर रही दिव्यांग छात्राओं को ई-ट्राईसाइकिल योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत पात्र दिव्यांग छात्राओं में वे शामिल हैं जो मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पाल्सी, हीमोफिलिया अथवा इसी प्रकार की शारीरिक स्थिति से ग्रसित हों। साथ ही उनकी दृष्टि सामान्य हो, मानसिक स्थिति अच्छी हो तथा कमर से ऊपर का भाग स्वस्थ हो। योजना का लाभ 16 वर्ष या उससे अधिक आयु की उत्तर प्रदेश की निवासी दिव्यांग छात्राओं को मिलेगा। योजना की पात्रता के अनुसार आवेदक या उसका परिवार आयकरदाता नहीं होना चाहिए। साथ ही भारत सरकार, स्थानीय निकाय, सांसद निधि, विधायक निधि अथवा अन्य किसी सरकारी या सरकार द्वारा अनुदानित स्रोत से पिछले पांच वर्षों के भीतर ई-ट्राईसाइकिल का लाभ प्राप्त नहीं किया होना चाहिए। इच्छुक पात्र छात्राएं अपना आवेदन पत्र समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय, विकास भवन, कक्ष संख्या-105, हाथरस में जमा करें—

  • दिव्यांग प्रमाण पत्र (UDID Certificate)
  • यूडीआईडी कार्ड
  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • आय प्रमाण पत्र (तहसील द्वारा निर्गत)
  • दो पासपोर्ट आकार के फोटो, जिनमें दिव्यांगता स्पष्ट दिखाई दे
  • विद्यालय में अध्ययनरत अथवा शिक्षण/प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्रमाण पत्र

जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने पात्र छात्राओं से समय रहते आवेदन कर योजना का लाभ उठाने की अपील की है।

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